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MP Motor Vehicle Act News : मध्य प्रदेश मे ट्रैफिक नियम तोड़ने व बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर होगी कड़ी कार्यवाही

MP Motor Vehicle Act News : मध्य प्रदेश मे ट्रैफिक नियम तोड़ने व बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर होगी कड़ी कार्यवाही अब मध्यप्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है । शनिवार से यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उपाय किए जाएंगे । संघीय मोटर वाहन अधिनियम वर्तमान में संसद के समक्ष है । मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है । आपको बता दें कि नए कानून के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा ।

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में नोटिस दायर किया है । इन नियमों को केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया था लेकिन कांग्रेस द्वारा लागू नहीं किया गया था । इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम को मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग की गई थी ।

MP Motor Vehicle Act News : मध्य प्रदेश मे ट्रैफिक नियम तोड़ने व बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर होगी कड़ी कार्यवाही

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याचिका डॉ.नजपांडे को सौंपी गई थी । उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि की थी । इसने लोगों को डर से नियमों का पालन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक नेताओं ने कार्रवाई की अनुमति नहीं दी । अधिकारियों को लगता है कि जुर्माना बहुत अधिक है क्योंकि यह गरीब नागरिकों के लिए समस्याएं पैदा करेगा, लेकिन प्रतिनिधि नजपांडे का मानना है कि मौजूदा जुर्माना बहुत अधिक है क्योंकि लोग जुर्माना भरने के बाद भी नियमों का पालन नहीं करते हैं । ठीक है, जो सड़क के नीचे समस्याओं का कारण बनता है । दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं ।

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MP Motor Vehicle Act News जुर्माना

बिना ड्राइविंग लाइसेंस जुर्माना 1000 रुपए

बिना हेलमेट जुर्माना 300 रुपए
बीमा नहीं करने पर 2000 रुपए जुर्माना
स्पीड 1000 – 3000 रुपए

3000 रुपये ड्राइविंग करते समय फोन का उपयोग करना

सड़क पर आपातकाल को रोकना 10000 रुपये

वायु और ध्वनि प्रदूषण 10000 रुपये

छोटी कारों के लिए 5000 रुपये और बड़ी कारों के लिए 10000 रुपये

मशीनों सीमा रेखा के लिए 2000 भारतीय रुपये

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